लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम हैं।

सीबीआई की ओर से लालू के दावे को गलत बताया गया। चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा के कारण वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत में ही लालू का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।

हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार की सुबह से ही बहस शुरू हो गई थी। पहली पाली की सुनवाई में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्‍बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्‍तावेज जमा कराया गया।

दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दावे के पक्ष में दलील और दस्‍तावेज दिये गए। दूसरी पाली में 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई ने लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना जवाब दिया। 

हाईकोर्ट में लालू की जमानत याचिका को 16 नंबर पर और जेल मैनुअल उल्‍लंघन के मामले को 14 नंबर पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। दुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले के अलावा अन्य मामलों में लालू को जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू की तरफ से आधी सजा की अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए जमानत की मांग की थी।