मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  का सुनवाई से इनकार

मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस याचिका को केरल हिंदू महासभा ने दाखिल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला याचिका दाखिल करती है तो हम याचिका पर सुनवाई करेंगे.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि सरकार का इसमें क्या रोल है. 

महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर पुणे के एक मुस्लिम दंपति ने भी याचिका दायर की है. इस याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमित होनी चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अलग-अलग दलीलें दी गईं. एक पक्ष ने बताया कि कनाडा में मस्जिद के अंदर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत है. जबकि दूसरी दलील ये दी गई कि सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद में  महिलाओं को इजाजत नहीं है.

इन तमाम दलीलों के बीच पीठ ने पूछा कि क्या इस मसले पर अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है. क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं. जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में सरकार की क्या भूमिका है. याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में सु्प्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत में मस्जिदों के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत न होना न सिर्फ अवैध है, बल्कि संविधान की मूल आत्मा का भी उल्लंघन है.