निर्भया सामूहिक दुष्कर्म : फांसी से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पवन, क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर मांगी राहत

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म : फांसी से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पवन, क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर मांगी राहत

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। याचिका में दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। 

इसके अलावा पवन कुमार गुप्ता ने निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की है। पवन के वकील एपी सिंह ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल करते हुए कहा कि पवन को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। पवन ने अपनी याचिका में खुद को वारदात के समय नाबालिग होने का भी जिक्र किया है।

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में इससे पहले तीन दोषियों मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिकाएं पहले ही राष्ट्रपति ने कर दी थी। चारों में से सिर्फ पवन गुप्ता ही एक ऐसा दोषी है जिसने अभी तक अपने सभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं किए हैं। पवन के पास अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का भी विकल्प है।

बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने 17 फरवरी को चार दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) के खिलाफ 3 मार्च को डेथ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने तीन मार्च सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया हुआ है। माना जा रहा है कि पवन के इस याचिका के बाद एक बार फिर फांसी टल सकती है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जब तक किसी दोषी के सभी कानूनी उपाय खत्म नहीं हो जाते तब तक उसे फांसी नही दी जा सकती। अगर कोर्ट से दोषी की याचिका खारिज भी हो जाती है तब भी उसे अन्य कानूनी विकल्पों के लिए 14 दिन का समय मिलता है।